हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर! अब ये लोग नहीं कर पाएंगे फ्लाइट में सफर, DGCAने जारी किए आदेश
हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे ये यात्री!
दरअसल, नए नियम में डीजीसीए ने कहा है कि क्या कोई विकलांग व्यक्ति फ्लाइट में यात्रा करने के लिए
फिट है या नहीं यह डॉक्टर तय करेंगे न कि एयरलाइन कंपनियां।
यदि डॉक्टर किसी यात्री को अनफिट घोषित कर देता है, तो वह यात्री यात्रा नहीं कर पाएगा
यानी अब एयरलाइन कंपनी किसी यात्री को बिना डॉक्टर को बताए यात्रा करने से नहीं रोक सकती है।
ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां एयरलाइंस ने यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और उन्हें विमान में चढ़ने से रोका है।
जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?
यह फैसला उस घटना के मद्देनजर लिया गया है जब एक एयरलाइन कंपनी ने एक विकलांग बच्चे को
रांची हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद इसका काफी विरोध हुआ था.
इंडिगो की इस हरकत पर डीजीसीए ने सख्ती दिखाते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है
और फिर डीजीसीए ने यह आदेश जारी किया।
डॉक्टर अंतिम मुहर लगाएंगे
अगर किसी एयरलाइन को लगता है कि उड़ान के दौरान किसी यात्री की तबीयत खराब हो सकती है, तो यात्री को डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
डॉक्टर ही बता सकते हैं कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। एयरलाइंस कंपनियां डॉक्टर की सलाह पर ही फैसला ले सकती हैं।